महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश - Madhya Pradesh

🔸 मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना की संक्षिप्त जानकारी (short details)

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बालिका कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना, लिंगानुपात में सुधार लाना, उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य को मजबूत करना और आर्थिक सहायता देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र बालिका के नाम पर चरणबद्ध रूप से छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन राशि दी जाती है तथा 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर निर्धारित शर्तों के साथ अंतिम एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है।

🔸मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य (Objective)

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, लिंगानुपात में सुधार लाना तथा बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह को हतोत्साहित करने, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने तथा बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक सुरक्षित, सहयोगी और सक्षम वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

🔸मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

  • योजना प्रारंभ तिथि : 01 अप्रैल 2007
  • आवेदन प्रारंभ : बालिका के जन्म के बाद (जन्म पंजीकरण के अनुसार)
  • आवेदन की अंतिम तिथि : कोई निश्चित अंतिम तिथि नहीं (पात्रता अनुसार आवेदन स्वीकार)
  • महत्वपूर्ण शर्त: सामान्यतः आवेदन बालिका के जन्म के 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए
  • नोट : विशेष परिस्थितियों में तिथियों/नियमों में विभागीय निर्देश अनुसार बदलाव संभव है।
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🔸मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु पात्रता (Eligibility)

  • बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
  • बालिका का पंजीकरण स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में अनिवार्य है।
  • बालिका के माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
  • माता-पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
  • परिवार में दो या दो से कम संतान होनी चाहिए।
  • प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के योजना का लाभ दिया जाता है।
  • द्वितीय प्रसव से जन्मी बालिका के लिए माता-पिता द्वारा परिवार नियोजन अपनाया जाना आवश्यक है।

🔸मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना से लाभ (Benefits)

योजना के अंतर्गत बालिका के नाम पर शासन द्वारा ₹1,43,000 का आश्वासन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

कक्षा 6वीं में प्रवेश पर ₹2,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है।

कक्षा 9वीं में प्रवेश पर ₹4,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

कक्षा 11वीं में प्रवेश पर ₹6,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

कक्षा 12वीं में प्रवेश पर ₹6,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

कक्षा 12वीं के बाद स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम (न्यूनतम 2 वर्ष) में प्रवेश लेने पर ₹25,000 की राशि दो समान किश्तों में दी जाती है।

बालिका की स्नातक स्तर की उच्च शिक्षा का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाता है।

बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने, 12वीं परीक्षा में सम्मिलित होने और वैधानिक आयु में विवाह होने पर ₹1,00,000 की अंतिम एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

🔸मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

बालिका का आधार कार्ड
बालिका की समग्र ID
परिवार की समग्र परिवार ID
बालिका का माता/पिता के साथ संयुक्त फोटो
परिवार नियोजन प्रमाण-पत्र (द्वितीय बालिका की स्थिति में)
निवास प्रमाण पत्र (मध्य प्रदेश)
मोबाइल नंबर
बैंक खाता विवरण (यदि आवश्यक हो)

🔸 मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  • ऑनलाइन आवेदन: लाड़ली लक्ष्मी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और Apply Online विकल्प से आवेदन फॉर्म भरें।
  • पंजीकरण करें: बालिका एवं माता-पिता की आवश्यक जानकारी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें: आधार कार्ड, समग्र ID, फोटो एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • फॉर्म सबमिट करें: सभी विवरण जाँचकर आवेदन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करें।
  • आंगनवाड़ी के माध्यम से: चाहें तो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर दस्तावेज जमा कर आवेदन फॉर्म भरवाया जा सकता है।
महत्वपूर्ण जानकारी: किसी भी निर्णय से पहले अधिकारित जॉच अवश्य कर लेवें ।

🔚मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना का निष्कर्ष (Conclusion)

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बालिका कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना, लिंगानुपात में सुधार लाना, उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य को मजबूत करना और आर्थिक सहायता देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र बालिका के नाम पर चरणबद्ध रूप से छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन राशि दी जाती है तथा 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर निर्धारित शर्तों के साथ अंतिम एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है।

🙋‍♀️ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना
❓ मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना क्या है??

यह मध्य प्रदेश सरकार की बालिका कल्याण योजना है, जिसके अंतर्गत बेटियों को शिक्षा और भविष्य के लिए चरणबद्ध आर्थिक सहायता दी जाती है।

❓ लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ कौन ले सकता है??

वे बालिकाएँ जिनका जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो और जिनके माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी व आयकर दाता न हों।

❓ लाड़ली लक्ष्मी योजना में कितनी राशि मिलती है??

योजना के अंतर्गत कुल ₹1,43,000 तक की सहायता अलग-अलग चरणों में दी जाती है, तथा 21 वर्ष की आयु पर ₹1,00,000 की अंतिम राशि मिलती है।

❓ लाड़ली लक्ष्मी योजना में आवेदन कैसे करें??

आवेदन ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट से या नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है।

❓ क्या योजना में आवेदन की कोई अंतिम तिथि है??

नहीं, लेकिन सामान्यतः आवेदन बालिका के जन्म के 1 वर्ष के भीतर करना आवश्यक होता है।

❓ क्या दूसरी बालिका को भी योजना का लाभ मिलता है??

हाँ, दूसरी बालिका को लाभ तभी मिलेगा जब माता-पिता ने परिवार नियोजन अपनाया हो।

❓ क्या आयकर दाता परिवार इस योजना के पात्र हैं??

नहीं, आयकर दाता माता-पिता इस योजना के पात्र नहीं होते।

❓ 21 वर्ष की आयु पर अंतिम राशि कब मिलती है??

जब बालिका 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो और उसका विवाह कानूनी आयु के बाद हुआ हो।

❓ क्या लाड़ली लक्ष्मी योजना केवल बालिकाओं के लिए है??

हाँ, यह योजना केवल बालिकाओं के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है।

❓ योजना से संबंधित अधिक जानकारी कहाँ मिलेगी??

नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या लाड़ली लक्ष्मी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर।

CM Ladli Laxmi Yojana 2025 | www.YojnaPortal.com
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