Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA)
प्रधानमंत्री आवास योजना - India

🔸 प्रधानमंत्री आवास योजना की संक्षिप्त जानकारी (short details)

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य “सबके लिए आवास” सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत PMAY-G (ग्रामीण) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर या कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जबकि PMAY-U (शहरी) के तहत शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को घर बनाने, खरीदने या होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र नागरिक सुरक्षित, सम्मानजनक और बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास प्राप्त कर सकें।

🔸प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य (Objective)

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का मुख्य उद्देश्य PMAY-G (ग्रामीण) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर एवं कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना तथा PMAY-U (शहरी) के तहत शहरी क्षेत्रों में EWS, LIG और MIG वर्ग के पात्र परिवारों को किफायती दरों पर घर निर्माण, खरीद और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ देना है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास सुनिश्चित किया जा सके।

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🔸प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु पात्रता (Eligibility)

  • सामान्य शर्त: आवेदक या उसके परिवार के नाम भारत में कहीं भी पहले से पक्का घर नहीं होना चाहिए।
  • PMAY-G (ग्रामीण): ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर परिवार या कच्चे/जर्जर मकानों में रहने वाले परिवार, जिनका चयन SECC डेटा के आधार पर किया जाता है।
  • PMAY-U (शहरी): शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवार, जिन्हें आय वर्ग के अनुसार शामिल किया गया है—
  • EWS: वार्षिक आय ₹3 लाख तक
  • LIG: वार्षिक आय ₹3–6 लाख
  • MIG-I: वार्षिक आय ₹6–12 लाख
  • MIG-II: वार्षिक आय ₹12–18 लाख
  • महिला प्राथमिकता: परिवार में महिला सदस्य का होना आवश्यक है (EWS/LIG में)।
  • आयु व नागरिकता: आवेदक भारतीय नागरिक हो और परिवार की आय निर्धारित सीमा के भीतर हो।

🔸प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ (Benefits)

PMAY-G (ग्रामीण): ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर या कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को पक्का घर बनाने हेतु ₹1.20 लाख (मैदानी) और ₹1.30 लाख (पहाड़ी/दुर्गम) तक की वित्तीय सहायता।

PMAY-U (शहरी): शहरी क्षेत्रों में EWS, LIG और MIG वर्ग के पात्र परिवारों को घर निर्माण या खरीद के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (CLSS) का लाभ।

महिला सशक्तिकरण: अधिकांश मामलों में मकान महिला के नाम या सह-स्वामित्व में स्वीकृत किया जाता है।

बुनियादी सुविधाएँ: शौचालय, बिजली, स्वच्छ पेयजल और रसोई गैस जैसी आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित की जाती हैं।

बेहतर जीवन स्तर: सुरक्षित, टिकाऊ और सम्मानजनक आवास मिलने से परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होता है।

🔸प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

आधार कार्ड आवेदक व परिवार के सदस्यों की पहचान के लिए।
निवास प्रमाण पत्र ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की पुष्टि हेतु।
आय प्रमाण पत्र विशेषकर PMAY-U में आय वर्ग (EWS/LIG/MIG) सत्यापन के लिए।
बैंक खाता विवरण DBT/किस्त राशि प्राप्त करने हेतु (आधार से लिंक)।
पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन फॉर्म के लिए।
जमीन/मकान से संबंधित दस्तावेज (यदि घर निर्माण हेतु आवेदन है)।
स्व-घोषणा पत्र परिवार के नाम पहले से पक्का घर न होने का।
PMAY-G (ग्रामीण) हेतु अतिरिक्त SECC/ग्राम सभा सत्यापन से संबंधित दस्तावेज।
PMAY-U (शहरी) हेतु अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा मांगे गए दस्तावेज/होम-लोन से जुड़े कागजात (यदि CLSS लिया जा रहा हो)।

🔸 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  • Official Website खोलें : pmaymis.gov.in पर जाएँ
  • Apply Online चुनें : “Citizen Assessment / Apply Online” विकल्प पर क्लिक करें
  • Aadhaar Verify करें : अपना आधार नंबर डालकर OTP से सत्यापन करें
  • Application Form भरें : नाम, पता, आय वर्ग (EWS/LIG/MIG) और परिवार की जानकारी दर्ज करें
  • Documents Upload करें : फोटो, पहचान, आय/निवास प्रमाण व अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
  • Final Submit करें : फॉर्म Review करके Submit करें और Application/Assessment ID नोट करें
  • Status Check करें : उसी पोर्टल पर Application Status में जाकर ID से स्टेटस देखें
महत्वपूर्ण जानकारी: किसी भी निर्णय से पहले अधिकारित जॉच अवश्य कर लेवें ।
  • अपने ग्राम पंचायत/सचिवालय से संपर्क करें।
  • SECC सूची के आधार पर पात्रता की जांच कराई जाती है।
  • ग्राम सभा/पंचायत द्वारा सत्यापन किया जाता है।
  • सत्यापन के बाद आवेदन ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज किया जाता है।
  • स्वीकृति मिलने पर सहायता राशि किस्तों में बैंक खाते में भेजी जाती है।
महत्वपूर्ण जानकारी: किसी भी निर्णय से पहले अधिकारित जॉच अवश्य कर लेवें ।

🔚प्रधानमंत्री आवास योजना का निष्कर्ष (Conclusion)

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य “सबके लिए आवास” सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत PMAY-G (ग्रामीण) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर या कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जबकि PMAY-U (शहरी) के तहत शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को घर बनाने, खरीदने या होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र नागरिक सुरक्षित, सम्मानजनक और बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास प्राप्त कर सकें।

🙋‍♀️ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - प्रधानमंत्री आवास योजना
❓ PMAY क्या है??

यह भारत सरकार की केंद्रीय योजना है, जिसके तहत ग्रामीण (PMAY-G) और शहरी (PMAY-U) क्षेत्रों में पक्का आवास उपलब्ध कराया जाता है।

❓ PMAY में कौन आवेदन कर सकता है??

वे भारतीय नागरिक जिनके नाम पहले से कोई पक्का घर नहीं है और जो निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हैं।

❓ PMAY-G और PMAY-U में क्या अंतर है??

PMAY-G ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, जबकि PMAY-U शहरी क्षेत्रों के EWS, LIG और MIG वर्ग के लिए लागू है।

❓ PMAY में कितनी सहायता मिलती है??

ग्रामीण में ₹1.20–1.30 लाख तक की सहायता और शहरी में होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है।

❓ PMAY-U में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें??

pmaymis.gov.in वेबसाइट पर जाकर Citizen Assessment के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

❓ PMAY आवेदन की स्थिति कैसे जांचें??

आवेदन ID/आधार नंबर से आधिकारिक पोर्टल पर स्टेटस चेक किया जा सकता है।

❓ क्या महिला के नाम मकान जरूरी है??

EWS/LIG श्रेणी में महिला स्वामित्व या सह-स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाती है।

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